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आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई अदालत ने एनएचएआई के पूर्व प्रबंधक को चार साल की कैद की सुनाई सजा

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जोधपुर, 15 जुलाई . आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), चित्तौड़गढ़, राजस्थान के तत्कालीन प्रबंधक (तकनीकी) सुरेंद्र कुमार सोनी को चार साल कैद की सजा सुनाई गई. जोधपुर की सीबीआई अदालत ने यह फैसला सुनाया है.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 30 जुलाई 2013 को राजस्थान के चितौड़गढ़ स्थित एनएचएआई के तत्कालीन प्रबंधक सुरेंद्र कुमार सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. आरोप है कि सुरेंद्र कुमार सोनी ने अपने कार्यकाल के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में गहनता से जांच पड़ताल की. जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 18 दिसंबर 2014 को आरोपी के खिलाफ सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जोधपुर की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.

सीबीआई अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी के पास उसकी ज्ञात आय से 116 प्रतिशत अधिक संपत्ति थी. इस मामले में अदालत ने 14 जुलाई 2025 को आरोपी को दोषी ठहराया. अदालत ने सुरेंद्र कुमार सोनी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार साल की कैद की सजा सुनाई और 41,65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया.

डीकेपी

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