Mumbai , 14 अक्टूबर . 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में Bollywood Actress शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एलओसी (लुक आउट सर्कुलर) जारी है. इसे रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने Tuesday को टिप्पणी की कि अगर आपको विदेश जाना है तो पहले अप्रूवर बनिए.
दरअसल, धोखाधड़ी के केस में Mumbai Police की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को आरोपी बनाया है. इसी केस में उनके खिलाफ एलओसी जारी किया गया था.
शिल्पा शेट्टी को यूट्यूब के एक इवेंट के लिए विदेश यात्रा करनी है, जिसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने अब उन्हें अप्रूवर बनने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा, “अगर आपको विदेश जाना है तो पहले आप अप्रूवर बनिए.”
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पहले 60 करोड़ रुपए जमा करें, तब सुनवाई होगी.
ईओडब्ल्यू ने पिछले हफ्ते शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया था. इसमें एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने बेस्ट डील टीवी से 4 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन यह उनकी सेलिब्रिटी फीस थी. वह कंपनी में डायरेक्टर जरूर थीं, लेकिन पैसे उन्होंने इसलिए लिए क्योंकि उन्होंने बतौर सेलिब्रिटी उस प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन किया था. शिल्पा शेट्टी ने जनवरी 2016 में कंपनी के पद से इस्तीफा दे दिया था.
केस की बात करें तो शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था.
कोठारी का दावा था कि एक्ट्रेस ने कंपनी का विस्तार करने के लिए 60 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन ब्याज की दरों को देखते हुए इसे निजी निवेश के तौर पर दिखाने के लिए कहा. उन्होंने कोठारी को विश्वास दिलाया कि वह हर महीने ब्याज की रकम भरेंगी, लेकिन शिल्पा ने वो पैसे बिजनेस में न लगाकर निजी तौर पर खर्च किए और फिर बाद में कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया.
व्यवसायी दीपक कोठारी ने कई बार एक्ट्रेस से पैसे वापस देने की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है और उन्होंने दंपत्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया.
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जेपी/एबीएम
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