रांची, 15 सितंबर . Jharkhand हाईकोर्ट में एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान हैरान करने वाली जानकारी सामने आई. अदालत को बताया गया कि एक कैदी न्यायिक हिरासत में रहते हुए एचआईवी से संक्रमित हो गया. इस खुलासे के बाद सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने जेल प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केवल चिकित्सीय त्रासदी नहीं बल्कि मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन का मामला है.
अदालत ने कहा कि हिरासत में रहते हुए कैदी का एचआईवी संक्रमित होना जेल प्रणाली की गंभीर खामियों को दर्शाता है. कोर्ट ने इसे प्रशासन की सीधी लापरवाही करार दिया.
जानकारी के अनुसार, यह कैदी 2 जून 2023 से जेल में बंद है. पहले उसे धनबाद जिला जेल में रखा गया था, लेकिन बाद में 10 अगस्त 2024 को उसे हजारीबाग केंद्रीय कारा भेजा गया. मेडिकल जांच में 24 जनवरी 2025 को उसकी एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली. अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि Jharkhand की जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से ज्यादा है. स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कमजोर हैं और नियमित मेडिकल जांच नहीं हो पाती.
कोर्ट ने कहा कि कैदियों को न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना उनका बुनियादी अधिकार है, लेकिन मौजूदा स्थिति इस अधिकार का हनन करती है. इसलिए खंडपीठ ने धनबाद जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि 2 जून 2023 से 24 अगस्त 2024 तक सभी कैदियों की मेडिकल जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए.
कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाब देना होगा. अगली सुनवाई 25 सितंबर 2025 को होगी. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव, गृह और कारा विभाग के सचिव, धनबाद और हजारीबाग जेल के जेल अधीक्षक और मेडिकल अधिकारियों को भी व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया गया है.
–
एसएनसी/पीएसके
You may also like
रोहित शर्मा का बदला चुन-चुन कर लिया, ऑस्ट्रेलिया चखाया हार का स्वाद, युवा ब्रिगेड ने कंगारुओं को ऐसे किया क्लीन स्वीप
तो शादी 4.5 साल नहीं चलती... इधर धनश्री वर्मा का चीटिंग का आरोप, उधर युजवेंद्र चहल ने खोल दी पूरी पोल
टीवी की स्टार सारा खान ने की कोर्ट मैरिज, जानें उनके प्यार की दिलचस्प कहानी!
Haryana IPS Y. Puran Kumar Suicide Case : हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार का सुसाइड नोट मिला, कुछ आईपीएस और आईएएस अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप, पत्नी के नाम कर दी वसीहत
'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान की कंपनी और नेटफ्लिक्स को भेजा समन