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CMMEAIS – इन लोगो बिना इंश्योरेंस के मिलेगा 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा, जानिए इस स्कीम के बारे में

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By Jitendra Jangid- दोस्तो जैसा कि हमने आपको अपने इससे पूर्व लेख के माध्यम से आपको बताया हैं कि सरकार अपने देश के लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे व्यापारी या उद्यमी हैं के लिए नई योजना शुरु की हैं, योगी सरकार ने 'मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना' को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत पंजीकृत छोटे व्यवसाय मालिक ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवरेज प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स

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योजना की मुख्य विशेषताएँ

बीमा कवरेज

पंजीकृत व्यवसायी की आकस्मिक मृत्यु होने पर, परिवार को ₹5 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी।

दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता के लिए, सीएमओ द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद लाभ प्रदान किया जाएगा।

पात्रता मानदंड

व्यवसायी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

केवल वे व्यापारी जो जीएसटी विभाग की व्यावसायिक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे ही इसका लाभ उठा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

पीड़ित के परिवार के सदस्य को बीमा राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन की एक प्रति, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, उद्योग उपायुक्त को जमा करनी होगी।

सत्यापन के बाद, स्वीकृत राशि एक महीने के भीतर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

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लाभार्थी

उत्तर प्रदेश में लगभग 96 लाख एमएसएमई हैं, लेकिन उद्योग पोर्टल पर केवल 15.50 लाख इकाइयाँ ही पंजीकृत हैं।

40 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले 30 लाख से अधिक छोटे व्यापारी इस पोर्टल पर पंजीकरण कराकर लाभान्वित होंगे।

यह योजना सुनिश्चित करती है कि छोटे उद्यमियों और उनके परिवारों को अप्रत्याशित दुर्घटनाओं के दौरान वित्तीय सुरक्षा और समय पर सहायता मिले।

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