उत्तर प्रदेश के इटावा में सिविल इंजीनियर चंदन राय चौधरी को पत्नी और मासूम बेटी की निर्मम हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता का पता चलता है बल्कि समाज को यह साफ संदेश भी जाता है कि अपराध चाहे कितना भी सोच-समझकर किया गया हो, कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता।
घटना 2020 की है, जब आरोपी चंदन राय ने मगध एक्सप्रेस में यात्रा कर रही अपनी पत्नी पोरवी गांगुली और एक साल की बेटी शालिनी को फफूंद स्टेशन के पास चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में यह एक सामान्य हादसा लग रहा था, लेकिन गहन जांच में पता चला कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी का किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध था।
पत्नी और बेटी को ट्रेन के आगे धकेलावह अपनी पत्नी और बेटी से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि वे उसके अनैतिक संबंधों में बाधा बन रही थीं। हत्या के बाद चंदन ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने अपनी पत्नी का मोबाइल फोन तोड़कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, लेकिन गलती से उसने मृतका का सिम कार्ड अपने फोन में इस्तेमाल कर लिया। सरकारी वकील शिवकुमार शुक्ला ने बताया कि इस डिजिटल सबूत से पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस को कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के जरिए चंदन की गतिविधियों की जानकारी मिली। कोर्ट में यही इलेक्ट्रॉनिक सबूत निर्णायक साबित हुए।
सुनवाई शीघ्रता से की गईपोरवी के पिता प्रदोष गांगुली ने इटावा जीआरपी में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था, जो बाद में हत्या के मामले में बदल गया। मुकदमे के दौरान सरकारी वकीलों ने अदालत में 12 मजबूत गवाह और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए, जिसके चलते आरोपी अपना बचाव नहीं कर सका। अपर जिला जज (फास्ट ट्रैक) सुनीता शर्मा ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि यह अपराध न केवल हत्या है, बल्कि मानवता के नाम पर एक बदनुमा दाग भी है।
आजीवन कारावासमासूम बच्ची की हत्या ने समाज की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के सालों बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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