जयपुर: 1998 के काले हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे की कानूनी परेशानियां फिर से सामने आ गई हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने उन्हें बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
अपील की अनुमति याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई, जिन्होंने इस मामले को संबंधित लंबित मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई है।
सरकारी वकील एडवोकेट महिपाल विश्नोई के अनुसार, कथित शिकार 1 अक्टूबर 1998 को बॉलीवुड फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास कांकाणी गांव में हुआ था।
5 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल जेल की सजा सुनाई थी।
हालांकि, सह-आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
राज्य सरकार की अपील में इन बरी फैसलों को चुनौती दी गई है और इसमें स्थानांतरण याचिका की अनुमति और सलमान खान को दी गई सजा से संबंधित मुद्दे भी शामिल होंगे।
कांकाणी गांव मामला वर्ष 1998 में सामने आया था जिसके बाद 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को दोषी ठहराया गया और जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
7 अप्रैल 2018 को 50,000 रुपए जमा करने के बाद उन्हें सशर्त ज़मानत दी गई थी। वह अभी भी ज़मानत पर बाहर हैं और मामला फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है।
सलमान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने 10 अप्रैल, 2006 को पांच साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने उन्हें 25 जुलाई, 2016 को बरी कर दिया।
राज्य सरकार ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जहां मामला अभी भी लंबित है।
17 फरवरी 2006 को सीजेएम कोर्ट ने सलमान को एक अन्य मामले में एक साल की सजा सुनाई थी। बाद में उन्हें हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था।
राज्य सरकार ने पुनः सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, तथा सुनवाई अभी भी लंबित है।
सलमान आर्म्स एक्ट मामले में भी आरोपी थे। बाद में उन्हें 18 जनवरी, 2017 को अवैध शिकार की घटनाओं के दौरान अवैध हथियार रखने के मामले में बरी कर दिया गया था।
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