जयपुर। त्योहारी सीजन में बढ़ती खपत के साथ ही मिलावटियों ने भी अपना खेल दिखाना शुरु कर दिया है। लेकिन, प्रशासन की सजगता से मिलावटियों का प्रयास विफल ही होता नजर आ रहा है। लेकिन आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण ने भी मिलावटियों के खिलाफ कमर कस ली है और वह मिलावट करने वालो प्रयास को विफल बना रहे है। इसी कड़ी में जयपुर द्वितीय में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण,राजस्थान भगवत सिंह एवं सी. एम. एच. ओ. जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल के नेतृत्व में फूड सेफ्टी टीम ने कानोता में स्थित फर्म वालिया एंटरप्राइजेज के कारखाने पर छापा मारकर लगभग 700 किलोग्राम मिलावटी नकली सॉस नष्ट करवाया है। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा पकडे गए कारखाने में कद्दू पल्प में सिंथेटिक रंग मिलकर सॉस बनाने के प्रमाण मिले हैं।
लगभग 1200 किलोग्राम कच्चे कद्दू, सिंथेटिक रंग, केमिकल आदि मिले हैं, जिनसे तैयार लगभग 700 किलोग्राम मिलावटी सॉस को विभिन्न साइज की पैकिंग्स में सप्लाई हेतु भेजा जा रहा था। सप्लाई वाहन लोड होकर निकलने ही वाला था कि टीम ने छापा मारकर माल की जांच की। फैक्ट्री में एक भी टमाटर या लाल मिर्च नहीं मिली जबकि सॉस चटख लालरंग का था जो केवल 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बाजार में भेजा जा रहा था। छोटे ढेले, छोटे रिटेलर्स इनके मुख्य ग्राहक बताए गए।
अतिरिक्त कमिश्नर (खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल ) भगवत सिंह की उपस्थिति में अधिकारियों ने इस सॉस का नमूना लेकर 216 किलोग्राम सॉस को सीज किया तथा बिना लेबल के पड़े 700 किलोग्राम सॉस को नष्ट करवाया गया तथा फैक्ट्री में आगामी आदेश तक प्रोडक्शन बंद करवाया।
बिना सर्टिफिकेट के संचालित हो रही थी फैक्ट्रीइसके अतिरिक्त इस फैक्ट्री में किसी भी प्रकार के अनिवार्य दस्तावेज (पेस्ट कंट्रोल प्रमाण, स्टाफ के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वाटर एनालिसिस रिपोर्ट आदि) नहीं मिले तथा फूड हैंडलर्स वर्दी में नहीं पाए गए। सफाई व्यवस्था अत्यंत निम्न और इंफ्रास्ट्रक्चर खाद्य निर्माण के अनुपयुक्त पाया गया। इस निर्माता फर्म को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 32(1) के तहत सुधार नोटिस दिया गया है।
इसके अलावा फर्म द्वारा तैयार उक्त नमूने की लैब रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अनुसार सख्त अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद यादव, अवधेश गुप्ता एवं नन्द किशोर कुमावत शामिल रहे।
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