अब हाईस्कूलों में क्लर्क की नियुक्ति होगी। इसकी रूपरेखा तय हो गई है। इसके नियम जारी कर दिए गए हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। वहीं, अनुकंपा के आधार पर भी पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग के इस कदम से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों में उम्मीद जगी है। स्कूलों में विद्यालय लिपिक, प्रधान विद्यालय लिपिक, वरीय विद्यालय लिपिक के पद होंगे। प्रधान और वरीय विद्यालय लिपिक के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। माध्यमिक, प्रोजेक्ट बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नव स्थापित माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, प्रोजेक्ट बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नव स्थापित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति होगी। रिक्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग करेगा भर्ती: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) द्वारा भर्ती की जाएगी। इसके लिए आयोग प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग को सौंप दी जाएगी। आयोग स्तर पर इसका पाठ्यक्रम तय किया जाएगा। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के मौलवी या कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्रीधारी भी आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु की गणना एक अगस्त के आधार पर की जाएगी। डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी नियुक्ति की अनुशंसा: नई नियमावली में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति विद्यालय लिपिक के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करेगी। समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी को समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रोन्नति भी डीएम की अध्यक्षता में होगी। जिला स्तरीय प्रोन्नति में डीएम अध्यक्ष, डीडीसी सदस्य, डीएम द्वारा नियुक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ स्थापना, एससी एसटी वर्ग के नामित पदाधिकारी, डीएम द्वारा नियुक्त महिला व अल्पसंख्यक पदाधिकारी होंगे।
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