रामगढ़, 21 मई . रामगढ़ शहर के झंडा चौक स्थित सतकौड़ी कॉम्प्लेक्स के सामने तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. डीसी चंदन कुमार ने इस तालाब को बचाने के लिए बेहद सख्त कदम उठाए हैं. बुधवार की शाम उन्होंने रामगढ़ एसडीओ, भूमि सुधार उपसमाहर्ता और अंचल अधिकारी को तत्काल पहल करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि रामगढ़ मौजा के खाता संख्या 292, प्लॉट 165 में 3.34 एकड़ में अवस्थित तालाब को आठ जमाबंदीधारी के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है. उन लोगों के द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी कायम की गई है. खतियान के अनुसार वह तालाब गैरमजरूआ खास किस्म बांध है. जहां वर्तमान में सार्वजनिक तालाब अवस्थित है. जिसकी प्रवृत्ति भी आम है. लेकिन विभिन्न दाखिल ख़ारिज़ वाद और संदेहास्पद जमाबंदी के माध्यम से उसका अतिक्रमण करने की साजिश रची जा रही है. डीसी चंदन कुमार ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जलीय स्रोत, निकाय या किसी भी परिस्थिति में प्रवृत्ति परिवर्तन अथवा निजी व्यक्ति के नाम पर दाखिल खारिज नियम संगत नहीं है.
डीसी चंदन कुमार ने भूमि सुधार उप समाहर्ता को उस तालाब की जमीन को लेकर फोर एच की कार्रवाई से भी अवगत कराने का निर्देश दिया है. साथ ही 10 दिसंबर 2021 को अंचल कार्यालय रामगढ़ के पत्रांक संख्या 2508 एवं संदेहास्पद जमाबंदी वाद संख्या 19/21-22 की वर्तमान स्थिति से तत्काल अवगत कराने को कहा है. न्याय अभिलेख में त्रुटि होने पर पुनः वाद प्रारंभ करते हुए जमाबंदी रद्द करने के संबंध में समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने अंचल अधिकारी को भी शेष जमाबंदी को लेकर तीन दिनों के अंदर जांच करने और अवैध तरीके से जमाबंदी कायम को रद्द करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया है. साथ ही छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी को उस तालाब को साफ करने के लिए ठेकेदार तय करने को कहा गया है. साथ ही एसडीओ को अपने स्तर से पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के प्रतिनियुक्ति कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
इन आठ लोगों के नाम पर कायम है जमाबंदी
झंडा चौक के 3.34 एकड़ बांध में अवस्थित तालाब पर आठ लोगों के नाम पर जमाबंदी कायम है. सुधा देवी पति सत्कौड़ी गणक के नाम पर 2.76 एकड़, देवराज सिंह पिता स्वर्गीय दिनेश्वर सिंह के नाम पर 7 डिसमिल, अहिल्या देवी पति देवराज सिंह के नाम पर 9.5 डिसिमल, प्रभाकर अग्रवाल पिता शंकर अग्रवाल के नाम पर 4.5 डिसमिल, भागीरथ अग्रवाल पिता हीरालाल अग्रवाल के नाम पर 5 डिसिमल, अहिल्या देवी पति देवराज सिंह के नाम पर 9 डिसिमल, अनुराग सिंघानिया के नाम पर एक डिसमिल, शेख मो इस्माइल पिता शेख रजू मियां के नाम पर 80 डिसिमल की जमाबंदी कायम है. सुधा देवी के नाम पर वर्ष 1974-75 में दाखिल खारिज हुआ था. अंचल अधिकारी ने बताया है कि वर्ष 2021 में भूमि सुधार उपसमाहर्ता रामगढ़ को 4-h के तहत कार्रवाई करते हुए जमाबंदी रद्द करने के लिए भेजा गया है. इसके अलावा शेख मोहम्मद इस्माइल की 80 डिसमिल जमीन की जमाबंदी संदेहास्पद तरीके से कायम की गई है. संदेहास्पद वाद संख्या 19/2021-22 के तहत पर आगे के तहत कार्रवाई की जा रही है.
डीसी चंदन कुमार के आदेश पर छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी ने तालाब सफाई के लिए ठेकेदार तय कर दिया है. साथ ही दो लाख रुपये भी सफाई के लिए आवंटित कर दिए गए हैं. प्राक्कलित राशि और योजना के आधार पर एजेंसी इस तालाब की सफाई करेगी. कार्यकारी एजेंसी अंचल अधिकारी रामगढ़ से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए योजना का कार्य प्रारंभ करेगी.
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/ अमितेश प्रकाश
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