रांची, 25 जून (Udaipur Kiran) । पैनम कोल माइंस की ओर से अवैध खनन किए जाने की सीबीआई जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की बेंच द्वारा की गई। राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि पैनम माइंस के खिलाफ अब तक उठाए गए सभी कानूनी कदमों की विस्तृत जानकारी कोर्ट को दी गई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।
पैनम माइंस को वर्ष 2015 में सरकार ने पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन का लीज दिया था लेकिन उसपर यह आरोप है कि उसने लीज से ज्यादा खनन किया। इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुक्सान हुआ है। इस संबंध में हाई कोर्ट के अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।
—————
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
You may also like
नहर में गिरी कार,चार की मौत व तीन गंभीर
चीन और मोजांबिक के राष्ट्रपतियों ने एक-दूसरे को बधाई संदेश भेजा
धर्मेंद्र प्रधान : एक जमीनी कार्यकर्ता से केंद्रीय मंत्री बनने तक का सफर
पीएम मोदी ने कैबिनेट के फैसलों को सराहा, बोले- लोगों का जीवन और आसान होगा
गहलोत के CM को हटाने की साजिश वाले बयान पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का पलटवार, बोले - 'आप खुद हटने और घटने से आगे नहीं बढ़ पाए...