पश्चिमी सिंहभूम, 4 नवंबर (Udaipur Kiran) . जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम के न्यायालय ने मंगलवार काे बैंक डकैती मामले में अभियुक्त अमर कुमार तिडू को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अमर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
यह मामला नोवामुंडी थाना कांड संख्या 40/2015 से संबंधित है. इससे संबंधित प्राथमिकी 26 अगस्त 2015 को दर्ज की गई थी. वादी जय सिंह पुरती की ओर से दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज हुआ था. उस समय अज्ञात अपराधियों ने कैनरा बैंक, डांगुवापोसी शाखा में घुसकर देशी कट्टे का भय दिखाते हुए एक लाख 51 हजार 275 रुपये की डकैती की थी.
घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने गहन जांच करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और मुख्य आरोपित अमर कुमार तिडू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था. पुलिस की ओर से प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर इस मामले का विचारण सत्रवाद संख्या 69/2016 में किया गया.
लगभग नौ वर्षों तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई. इस फैसले के बाद Superintendent of Police ने न्यायालय के निर्णय को कानून व्यवस्था और न्याय की जीत बताया है.
—————
(Udaipur Kiran) / गोविंद पाठक
You may also like

आर्मेनिया ने भारत से Su-30MKI लड़ाकू विमान खरीदने के समझौते से किया इनकार, रक्षा मंत्री ने कहा- ऐसा कोई इरादा नहीं

दिल्ली में 7 नवंबर को होगी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन यात्रा, इन रूटों पर ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट

शेर को यूं ही नहीं कहा जाता जंगल का राजा, इतने खूंखार तरीके से किया शिकार, देखकर सहम जाएंगे आप

Rajasthan weather update: बारिश पर ब्रेक लगने के बाद प्रदेश में बढ़ेगा ठंड का प्रभाव, 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान

रील बनाने की धुन में खोया था शख्स, अगले ही पल हुआ कुछ ऐसा कि होश आ गए ठिकाने




