समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के लिए बड़ी खबर! कल सुबह 8 बजे वह सीतापुर जेल से रिहा हो जाएंगे। जेल प्रशासन को उनकी रिहाई का परवाना मिल चुका है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आजम खान पिछले 23 महीनों से जेल में बंद थे, और अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहतआजम खान को क्वालिटी बार पर कब्जे के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस केस में उन्हें जमानत मिल गई है। दरअसल, 21 नवंबर 2019 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट ने 21 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले, रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 मई 2025 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद आजम ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें अब जमानत मिल गई है।
2014 का मामला, 2019 में दर्ज हुई FIRयह पूरा मामला 2014 का है, जब क्वालिटी बार पर कब्जे को लेकर आजम खान के परिवार के खिलाफ 2019 में एफआईआर दर्ज की गई थी। शुरुआत में इस एफआईआर में आजम की पत्नी और बेटे को आरोपी बनाया गया था, लेकिन आजम का नाम उस समय शामिल नहीं था। पांच साल बाद, यानी 2024 में, जब इस मामले की जांच शुरू हुई, तब आजम खान का नाम जोड़ा गया और उन्हें आरोपी बनाया गया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और वह सीतापुर जेल में बंद थे।
जमानत के पीछे क्या था तर्क?जमानत के लिए आजम खान की ओर से हाई कोर्ट में दलील दी गई कि उन्हें पांच साल बाद क्यों आरोपी बनाया गया? एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई? अभियोजन पक्ष इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। इस आधार पर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। अब, 23 महीने बाद, आजम खान कल जेल से बाहर आएंगे।
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