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बिजली बिल में ऐतिहासिक छूट! 2025 की राहत योजना से बदल जाएगी आपकी जिंदगी

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। “बिजली बिल राहत योजना 2025” के तहत करोड़ों लोगों को बकाया बिजली बिलों में भारी छूट मिलेगी। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ के संगम सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना की घोषणा की। उनके साथ अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल और एमडी पंकज कुमार भी मौजूद रहे। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगी, जिनके बिल लंबे समय से बकाया हैं या जो कभी भुगतान नहीं कर पाए।

एकमुश्त भुगतान पर बंपर छूट

श्री शर्मा ने बताया कि अगर कोई उपभोक्ता अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करता है, तो उसे सरचार्ज में 100% और मूलधन में 25% तक की छूट मिलेगी। यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी। पहले चरण (1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025) में पंजीकरण करने पर 25% छूट, दूसरे चरण (1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026) में 20% और तीसरे चरण (1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026) में 15% छूट मिलेगी। मंत्री ने अपील की कि उपभोक्ता पहले चरण में ही पंजीकरण कर अधिकतम लाभ उठाएं।

घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को राहत

यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) दोनों के लिए लागू है। इसके अलावा, बिजली चोरी के मामलों में भी राजस्व निर्धारण राशि पर छूट दी जाएगी। इससे उन लोगों को भी फायदा होगा, जो तकनीकी खामियों या मीटर से जुड़ी समस्याओं के कारण विवादों में फंसे हैं।

किस्तों में भुगतान की सुविधा

गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है। इससे वे लोग भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो एकमुश्त राशि जमा करने में असमर्थ हैं। यह कदम लाखों छोटे उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ से मुक्ति दिलाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा।

ओवर और अंडर बिलिंग का समाधान

शर्मा ने बताया कि योजना के तहत ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग की समस्याओं को भी ठीक किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को सही और पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, “यह योजना सिर्फ छूट देने की नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं का भरोसा जीतने और पारदर्शिता लाने की मुहिम है।”

आसान पंजीकरण प्रक्रिया

योजना के लिए पंजीकरण बेहद आसान रखा गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www.upenergy.in, खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र या किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी को परेशानी न हो और सभी आवेदन समय पर स्वीकार किए जाएं।

बिजली चोरी के मामलों में भी छूट

बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण राशि पर छूट पाने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए 2000 रुपये या निर्धारण राशि का 10% (जो भी अधिक हो) जमा करना होगा। यह प्रावधान उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो अनजाने में इस तरह के विवादों में फंस गए थे।

जनता के लिए सरकार का तोहफा

श्री शर्मा ने कहा कि यह योजना जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है। “हमारा मकसद है कि हर उपभोक्ता को बिजली के साथ-साथ आर्थिक राहत भी मिले। यह योजना जनता का भरोसा बिजली विभाग के प्रति और मजबूत करेगी।” उन्होंने इसे सरकार की पारदर्शी और संवेदनशील सोच का प्रतीक बताया।

ऊर्जा व्यवस्था में नया अध्याय

यह योजना न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत देगी, बल्कि बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करेगी। इससे बकाया राशि कम होगी, राजस्व बढ़ेगा और नई परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाए जा सकेंगे। श्री शर्मा ने कहा, “हमारा लक्ष्य है- बिजली सबके लिए, राहत सबको।”

योजना को सफल बनाने की अपील

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजना का प्रचार-प्रसार जोर-शोर से हो, ताकि हर पात्र उपभोक्ता इसका लाभ ले सके। उन्होंने इसे जनसंपर्क अभियान की तरह चलाने और लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही, जनता से अपील की कि वे इस योजना में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।

सरकार की प्राथमिकता: जनता का हित

श्री शर्मा ने जोर देकर कहा कि यह योजना सिर्फ छूट देने का फैसला नहीं, बल्कि जनता के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक है। यह उत्तर प्रदेश की ऊर्जा यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी, जो उपभोक्ताओं के बोझ को कम करेगी और सरकार की पारदर्शी नीतियों को और मजबूत करेगी।

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